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आपकी बेहतर सेवा करने में हमारी सहायता करें

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स्वीकृत आयु :
 
  1. जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रीमियम की गणना के लिए आयु मुख्य आधार है। आयु के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित मानक आयु प्रमाण स्वीकृत हैं:
  2. विद्यालय प्रमाणपत्र
  3. जन्म के समय बनाए गए नगरपालिका या अन्य अभिलेखों के प्रमाण।
  4. बपतिस्मा का प्रमाण पत्र या पारिवारिक बाइबिल से प्रमाणित उद्धरण, यदि इसमें आयु अथवा जन्म तिथि शामिल है।
  5. सेवा रजिस्टर से प्रमाण पत्र उद्धरण, सरकारी कर्मचारियों और अर्ध-सरकारी, संस्थानों के कर्मचारियों के मामले में और वाणिज्यिक संस्थानों और औद्योगिक उपक्रमों से प्रमाण पत्र बशर्ते कर्मचारी की भर्ती के समय आयु का निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।
  6. रक्षा विभागों द्वारा रक्षा कर्मियों को जारी किए गए पहचान पत्र।
  7. सरकार, अर्ध-सरकारी, प्रतिष्ठित वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र (बशर्ते उसमें जन्म तिथि का उल्लेख किया गया हो।
  8. रोमन कैथोलिक के मामले में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।
  9. अधिवास प्रमाण पत्र जिसमें बताई गई जन्म तिथि स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सिद्ध होती है।
  10. पासपोर्ट
  11. बही या पारिवारिक कुंडली में एक हिंदू परिवार द्वारा बनाए गए कुंडली बशर्ते प्रबंधक (एनबी) इसकी विश्वसनीयता और मौलिकता से संतुष्ट हो।
 
प्रीमियम का भुगतान:
  1. नकद, स्थानीय चेक (चेक की वसूली के अधीन), शाखा कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट।
  2. डीडी एवं चेक या मनी ऑर्डर डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं।
  3. प्रीमियम का भुगतान हमारी किसी भी शाखा में किया जा सकता है क्योंकि हमारी सभी शाखाएँ नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।
 
प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल:

प्रीमियम का भुगतान विभिन्न वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से उन पॉलिसियों के लिए किया जा सकता है जो वेतन बचत योजना (एसएसएस) के तहत नहीं हैं। प्रीमियम के संग्रह एवं भुगतान के लिए विभिन्न वैकल्पिक चैनल निम्नानुसार हैं: :




   
अनुग्रह के दिन:
  1. पॉलिसीधारक को देय तिथि पर प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए। हालांकि, वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/तिमाही प्रीमियमों के भुगतान के लिए एक महीने की लेकिन कम से कम 30 दिनों की और मासिक प्रीमियमों के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि की अनुमति होगी।
  2. जब अनुग्रह के दिन रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन समाप्त होते हैं, तो पॉलिसी को चालू रखने के लिए अगले कार्य दिवस पर प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है।
  3. यदि अनुग्रह के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है।
  4. सभी टर्म/यूलिप प्लान के लिए, कृपया पॉलिसी की शर्तें देखें।
 
व्यपगत पॉलिसी का पुनः प्रवर्तन:
  1. यदि पॉलिसी समाप्त हो गई है, तो इसे बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान लेकिन कुछ शर्तों के अधीन परिपक्वता की तारीख से पहले पुनः प्रवर्तन किया जा सकता है।
  2. 01.01.2014 के बाद जारी योजनाओं के लिए, पॉलिसी को एफयूपी की तारीख से दो साल के भीतर और परिपक्वता की तारीख से पहले पुनः प्रवर्तन किया जा सकता है।
  3. पॉलिसी के सम्बन्ध शाखा कार्यालय को पुनः प्रवर्तन के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
  4. केवाईसी आवश्यकताओं को जमा करना आवश्यक होगा।
 
पते में परिवर्तन और पॉलिसी रिकॉर्ड्स का हस्तांतरण:
  1. पॉलिसीधारक को अपने पते में परिवर्तन की सूचना तुरंत संबंधित यूनिट को देनी चाहिए। सही पता बेहतर सेवा और दावों के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करता है।
  2. निवास के प्रमाण के साथ अनुरोध पत्र जमा करना होगा।
  3. पॉलिसीधारक के अनुरोध के अनुसार, पॉलिसी रिकॉर्ड को सर्विसिंग के लिए एक शाखा कार्यालय से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।
 
पॉलिसी दस्तावेज़ का नुकसान:
  1. पॉलिसी दस्तावेज़ बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध का एक प्रमाण है। इसलिए पॉलिसीधारक को पॉलिसी बॉन्ड को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि इसके तहत अनुबंधित राशि का निपटान नहीं हो जाता।
  2. नीति दस्तावेज के नुकसान की सूचना तुरंत शाखा कार्यालय को दी जानी चाहिए जिससे पॉलिसी सम्बंधित है।
 
ऋण:
  1. पॉलिसी बॉन्ड के पीछे छपी शर्तों और विशेषाधिकारों के अनुसार पॉलिसी पर ऋण दिया जाता है।
  2. पॉलिसी में यह उल्लेख किया गया है कि कोई विशेष पॉलिसी ऋण सुविधा के साथ है या नहीं।
  3. नीति ऋण पर प्रभारित ब्याज दर निगम द्वारा हर वर्ष घोषित की जाती है और वे योजना विशिष्ट हैं।
  4. ऋण पर ब्याज अर्धवार्षिक देय है।
 
नामांकन :
  1. नामांकन एक अधिकार है जो जीवन बीमा धारक को अपने स्वयं के बीमा पर बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद पॉलिसी के परिपक्क होने की स्थिति में पॉलिसी धन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए दिया जाता है।
  2. नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है।
  3. नामांकित व्यक्ति की सहमति के बिना बीमित व्यक्ति जब चाहे तब नामांकन को बदल या रद्द कर सकता है।
  4. दावों के आसान निपटान के लिए पॉलिसी में नामांकन सुनिश्चित करें।
 
समनुदेशन:
  1. समनुदेशन या तो सशर्त या निरपेक्ष हो सकता है। समनुदेशन पर (एलआईसी को छोड़कर), नामांकन स्वतः रद्द हो जाता है।
  2. अब जिन पॉलिसियों के तहत समनुदेशन 26/12/2014 के बाद प्रभावी हुआ है, उनके लिए पुन: समनुदेशन करने के बाद, नामांकन जो पॉलिसी के समनुदेशन से पहले मौजूद था, स्वचालित रूप से बहाल हो जाएगा।
  3. 26/12/2014 से पहले किए गए कार्यों के लिए नए नामांकन का निष्पादन करना होगा।
 
उत्तरजीविता लाभ दावा:
  1. उन योजनाओं के मामले में जो समय-समय पर भुगतान प्रदान करती हैं, बशर्ते कि पॉलिसी के तहत देय प्रीमियम का भुगतान उत्तरजीविता लाभ के लिए देय वर्षगाँठ तक किया जाता है, दावा सूचना पॉलिसीधारक / समनुदेशिती को शाखा कार्यालय द्वारा अग्रिम रूप से भेजी जाती है, जो पॉलिसी की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के लिए होती है। एंडोर्समेंट के लिए मूल पॉलिसी बांड के रूप में, डिस्चार्ज फॉर्म, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म पॉलिसीधारक के बैंक खाते के विवरण के साथ।
  2. पॉलिसीधारकों/समनुदेशिती से आवश्यकताओं की प्राप्ति पर, उत्तरजीविता लाभ दावे का भुगतान सीधे पॉलिसीधारक/समनुदेशिती के बैंक खाते में एनईएफटी की प्रक्रिया के माध्यम से दावे की देय तिथि पर किया जाता है।
  3. उत्तरजीविता लाभ भुगतान के लिए ?. 2,00,000/- उन पॉलिसियों के तहत जिन्हें असाइन नहीं किया गया है और प्रीमियम की स्थिति अप-टू-डेट है, पॉलिसीधारक से केवल विधिवत भरा हुआ NEFT मैंडेट फॉर्म आवश्यक है, ऐसे मामलों में मूल पॉलिसी बॉन्ड और डिस्चार्ज फॉर्म पर जोर नहीं दिया जाता है।
 
परिपक्वता दावा:
  1. उन पॉलिसियों के मामले में जहां परिपक्वता दावा देय है, पॉलिसी की सर्विसिंग करने वाले शाखा कार्यालय द्वारा पॉलिसीधारक/समनुदेशिती को दावे की सूचना काफी पहले भेज दी जाती है, ताकि मूल पॉलिसी बॉन्ड, डिस्चार्ज फॉर्म, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म और बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।
  2. पॉलिसीधारकों/समनुदेशिती से आवश्यकताओं की प्राप्ति पर, दावे की देय तिथि पर एनईएफटी की प्रक्रिया के माध्यम से परिपक्वता दावे का भुगतान सीधे पॉलिसीधारक/समनुदेशिती के बैंक खाते में किया जाता है।
 
मृत्यु संबंधी दावे :
  1. यदि पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति / समनुदेशिती को पॉलिसी नंबर, पॉलिसीधारक का नाम, मृत्यु की तिथि और मृत्यु के कारण का उल्लेख करते हुए, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र सहित पॉलिसी की कार्यरत करने वाली शाखा कार्यालय को तुरंत लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। ।
  2. सूचना पत्र प्राप्‍त होने पर नामांकित व्‍यक्ति/ समनुदेशिती को आवश्‍यक दावा प्रपत्र जारी किए जाते हैं और उसके बाद की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए जाते हैं।
  3. मृत्यु दावे का समय पर निपटान निगम के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
 
दावा विवाद निवारण समिति :
  1. निगम हर वर्षबड़ी संख्या में मृत्यु दावों का निपटारा करता है और दावों के निपटान के मामले में उचित व्यवहार अपनाता है। वास्तविक दावे को अस्वीकार करना निगम की नीति नहीं है। इस कारण को आगे बढ़ाते हुए, एलआईसी ने वर्ष 1979 में एक आंतरिक समीक्षा तंत्र शुरू करने की पहल की, ताकि दावेदारों को समीक्षा के लिए अपील करने का अवसर दिया जा सके, जब भी कोई दावा अस्वीकार किया जाता है।
  2. दावा विवाद निवारण समिति कॉर्पोरेट स्तर और सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में काम कर रही है। केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति (co cdrc) केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्य कर रही है और क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति (zo cdrc) दिल्ली, कानपुर, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और पटना स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रही है। 
  3. समिति में क्षेत्रीय /केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और एक सेवानिवृत्त जिला/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं। जब भी किसी दावे का खंडन किया जाता है, तो दावेदार को स्पष्ट रूप से अस्वीकृति के आधारों के बारे में सूचित किया जाता है और उसकी अपील को प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति (ZO-CDRC) का पता प्रदान किया जाता है।यदि उक्त समिति द्वारा दावे को खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है, तो शुद्ध दावा राशि के आधार पर, दावेदार को या तो बीमा लोकपाल का पता प्रदान किया जाता है या केंद्रीय कार्यालय-दावा विवाद निवारण समिति (सीओ सीडीआरसी) का पता दिया जाता है।फिर से, यदि सीओ-सीडीआरसी द्वारा दावे को खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है, तो दावेदार को बीमा लोकपाल का पता प्रदान किया जाता है, जिसके पास दावेदार अपील करना पसंद कर सकता है। एलआईसी द्वारा अपनाए गए अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए आंतरिक तंत्र ने हमारे संचालन में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित किया है और इसके परिणामस्वरूप दावेदारों और पॉलिसीधारकों के ख च अधिक संतुष्टि हुई है।
 
बीमा लोकपाल :
  1. बीमा लोकपाल की संस्था भारत सरकार (अधिसूचना दिनांक 11.11.1998) द्वारा बीमित ग्राहक की शिकायतों के त्वरित निपटान और उनकी शिकायतों के निवारण में शामिल उनकी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। बीमा लोकपाल को बीमा परिषद (जीख आईसी) के शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाता है और निम्नलिखित पहलुओं पर शिकायतों पर विचार करने का अधिकार दिया जाता है।
  2. किसी ख माकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकरण
  3. दावों के निपटान में विलंब
  4. पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान किए गए या देय प्रीमियम के संबंध में कोई विवाद
  5. पॉलिसी के कानूनी निर्माण पर कोई विवाद जहां तक ऐसे विवाद दावों से संबंधित हो |
  6. प्रीमियम की प्राप्ति के बाद ग्राहकों को बीमा दस्तावेज़ जारी न करना।
  7. शिकायतकर्ता अधिकार क्षेत्र के अनुसार बीमा लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकता है, दावे के मूल्य के लिए जिसमें खर्चे 20 लाख से अधिक न हो, ख माकर्ता द्वारा दावे की अस्वीकृति/अस्वीकृति/आंशिक निपटान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर शिकायत लिखित रूप में पॉलिसीधारक या दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी। बीमा लोकपाल का मंच शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। शिकायतकर्ता को दावे के समान विषय वस्तु पर किसी अन्य फोरम/न्यायालय/मध्यस्थ से संपर्क नहीं करना चाहिए था।

Thu, 09 Nov 2023 09:18:11 +0000 : पृष्ठ आखरी अपडेट

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